नई दिल्ली। शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार के खिलाफ Lookout नोटिस जारी किया है जिसके बाद राजीव कुमार अब देश छोड़कर नहीं जा सकेेंंगे।
गौरतलब है कि कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त पर आरोप है कि उन्होंने चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है।
Lookout नोटिस जारी होने के बाद कुमार अब देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। राजीव कुमार को मिली गिरफ्तारी से रोक की अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई है। उन्होंने गिरफ्तारी से रोक की अवधि बढ़ाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।
अब यदि कुमार विदेश जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी यात्रा से पहले सीबीआई सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना देगी। नोटिस 23 मई को जारी किया गया औऱ यह एक साल तक प्रभावी रहेगा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि कुमार ने घोटाले से संबंधित सबूत जोकि सीडीआर के रूप में थे उनके साथ छेड़छाड़ और उन्हें बर्बाद किया है।
सीबीआई इसी मामले में कुमार से पूछताछ करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। 24 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी। जिसे बढ़ाने के लिए वह उच्चतम न्यायालय गए लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली।
अदालत ने उन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है। गिरफ्तारी पर लगी रोक हटने के बाद अब उन्हें कभी भी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
सारदा चिट फंड घोटाला मामले में आईपीएस अफसर Rajiv Kumar को आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, सीबीआई अब कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चहेते और सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर Rajiv Kumar की उस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें सीबीआइ द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जब तक कि पश्चिम बंगाल में संबंधित जूडिशल कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं करती है।
-एजेंसी
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