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राजीव कुमार की गिरफ्तारी के लिए CBI ने कोर्ट से मांगा अरेस्ट वॉरंट


कोलकाता। CBI और कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के बीच आंखमिचौली खत्म नहीं हो रही है। CBI अब राजीव के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी करने के लिए कोर्ट गई है।
बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई थी। इसके बाद CBI ने उन्‍हें समन भेजा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास अफसरों में शुमार कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार शनिवार को CBI ऑफिस में नहीं पेश हुए थे।
जांच एजेंसी ने कुमार को करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को समन भेजा था। उनसे शनिवार सुबह 10 बजे तक CBI ऑफिस में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दलील दी कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए कई नोटिस भेजे गए, मगर वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं।
CBI के वकीलों ने अलीपुर के एसीजेएम कोर्ट में कहा कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि राजीव के वकीलों ने कहा कि राजीव कुमार इस घोटाले में गवाह हैं न कि आरोपी, ऐसे में कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंट नहीं जारी कर सकता है। राजीव कुमार वर्तमान में पश्चिम बंगाल सीआईडी के एडीजी हैं।
राजीव के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि राजीव भगोड़े नहीं हैं। उन्होंने सीबीआई को सूचित किया है कि वह 1-25 सितंबर तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। शारदा चिटफंड घोटाला दक्षिण 24 परगना जिले में अलीपुर अदालत में दर्ज किया गया था।
-एजेंसियां

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